पदनामः छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) आबकारी आरक्षक
Chhattisgarh Excise Subordinate Third Class (Executive) Excise Constable:
संशोधित संक्षिप्त विज्ञापन: आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के रिक्त 200 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 (यथासंशोधित) तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं/परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति के अन्तर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट-https://vyapamcg.egstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है।
पदों का विवरण :

पात्रता संबंधी शर्ते :-
प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो निम्नांकित
अर्हताएं रखते हों, अर्थात् :-
(1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताये: किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
(2) शारीरिक अर्हताये: आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूर्ण करते हों :-
मापदण्ड | पुरुष कर्मचारियों के लिये | महिला कर्मचारियों के लिये |
ऊँचाई | 167.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 165 से.मी. | 152.4 (से.मी.) |
सीना | 81 सें.मी. (सामान्य स्थिति में) 86 सें.मी. (फुलाने पर) | – |
ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी विववरण:
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि | जल्द ही प्रारम्भ |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | – |
संभावित परीक्षा तिथि | 27/07/2025 |
पद का नाम | आबकारी आरक्षक |
कुल पदों की संख्या | 200 पद |
योग्यता | 12वीं पास |
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आयु सीमा :-
(क) आवेदक ने 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो किन्तु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु यह कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी।
(ख) ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी।
(1) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी :-
(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
(3) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शतर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:-
(i) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
(ii) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
(iii) ऐसा अभ्यर्थी, जो “छंटनी किया गया शासकीय सेवक’ हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण- शब्द छंटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;
:- ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, यह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण- शब्द भूतपूर्व सैनिक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो।
परीक्षा आयोजन हेतु क्रार्यक्रम : परीक्षा पद्धति
1. परीक्षा पद्धति :
(1) लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा।
(2) प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
(3) प्रश्न पत्र कुल 100 अंको का होगा।
(4) सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे।
(5) लिखित परीक्षा की कुल अवधि 02:00 घंटे की होगी।
(6) समस्त प्रश्न हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तर के पूछे जायेंगे।
2. मूल्यांकन पद्धति : प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 01 अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर होने पर 1/4 अंक काटा जायेगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।
3. परीक्षा पाठ्यक्रम (New Syllabus) :
(क) सामान्य अध्ययन- (33 अंक/प्रश्न)
- भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन।
- भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल ।
- भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था।
- भारत की अर्थव्यवस्था।
- सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
- भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति ।
- समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद।
(ख) छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान- (33 अंक/प्रश्न)
- छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जणगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
- छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति।
- छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति।
- छत्तीसगढ़ की जनजातियां।
- छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ।
- छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ।
- छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं
(ग) प्रारंभिक अंक गणित- (07 अंक/07 प्रश्न)
(घ) सामान्य हिन्दी व्याकरण के संदर्भ में- (07 अंक/07 प्रश्न)
(ड.) छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान- (07 अंक/07 प्रश्न)
(च) तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता- (07 अंक/07 प्रश्न)
(छ) सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान- (06 अंक/06 प्रश्न)
:- आबकारी भर्ती की तैयारी हेतु इस सिलेबस का अध्ययन जरुर करे - Click here updates
5. महत्वपूर्ण टिप :-
1. छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिये निःशक्तता अमान्य की गई है। अतः निःशक्त (दिव्यांग) आवेदक आबकारी आरक्षक पद के लिये आयोजित परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।
2. विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
3. विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यकम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट- https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर उपलब्ध है।
4. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रियायें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।
6. विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते / महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन ( 9 Interprtation):- इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी का रहेगा किसी भी विवाद / शिकायत/आपत्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।
7. परीक्षा निर्देश:– व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा संबंधी विस्तृत निर्देश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
Satish Kumar