CG BOARD 10TH-12TH REVOLUTION RETOTALLING FORM START 2025: छ.ग 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन आवेदन फॉर्म प्रारम्भ

By: Suraj Patle

On: May 9, 2025

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पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन आवेदन तिथिपरीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर
पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन आवेदन फॉर्म लिंक Download New
पुनर्गणना हेतु प्रति विषय शुल्क रु. 100/-
पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय शुल्क रु. 500/-
विभागीय लिंक Click here
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1. परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर पुनर्गणना (अंकों का सत्यापन) / पुनर्मूल्यांकन /उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु इस तीनों प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं दो प्रक्रिया के लिए अथवा किन्हीं एक प्रक्रिया के लिए मण्डल द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

2. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु एक साथ आवेदन कर सकता है। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय उपरांत पुनर्मूल्यांकन हेतु पृथक से 15 दिवस का समय नहीं दिया जावेगा।

3. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु ली गई शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं की जावेगी। ऊपर वर्णित परिस्थितियों के अतिरिक्त कोई भी अभ्यर्थी अपने उत्तर/उत्तरों की पुनः जांच करवाने के लिये या उत्तरपुस्तिकाओं या अन्य दस्तावेजों जिन्हें मण्डल द्वारा अति गोपनीय समझा जाता हो, के प्रकटीकरण या निरीक्षण के लिये न दावा करेगा और न ही हकदार होगा। अभ्यर्थी के यथापूर्व में घोषित परीक्षाफल में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो उसे मण्डल की वेबसाईट पर या अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचना दी जायेगी।

पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु आवेदन पत्र (Application Form for Retotalling/Revaluation/Answer Copy)

पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय की प्रक्रिया:

छत्तीसगढ माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम के प्रावधान एवं समय-समय पर मण्डल की समितियों द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1. पुनर्गणना हेतु प्रति विषय रू. 100/- पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रति विषय रू. 500/- एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु प्रति विषय रू. 500/- शुल्क निर्धारित है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अंदर अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक या दो या तीनों प्रक्रिया हेतु आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिये निर्धारित प्रारूप मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in से प्राप्त किये जा सकते है, जिसे भरकर निर्धारित शुल्क के साथ अग्रेषण संस्था में जमा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मण्डल की वेबसाईट पर स्वयं आनलाईन आवेदन भी कर सकता है।

2. जिला-बीजापुर, जगदलपुर, दन्तेवाडा, कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, बलरामपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़ एवं मानपुर, मोहला (आदिवासी बहुल / नक्सली क्षेत्र) के अभ्यर्थियों को पनर्मल्यांकन का आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क का 50% छूट का प्रावधान है। यह ध्यान रहे कि यह छूट केवल पुनर्मूल्यांकन के लिए है, पुनर्गणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय के लिये यह छूट नहीं दी जायेगी।

3. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन के लिए पृथक से 15 दिवस का समय नही दिया जावेगा, परीक्षाफल घोषित दिनांक से 15 दिवस के अंदर ही किसी एक/दोनों/ तीनों प्रक्रिया हेतु एक ही साथ आवेदन करना होगा।

4. उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति के लिये आवेदन करने वाले छात्रों को उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति मण्डल द्वारा प्रेषित की जाती है। सामान्यतः उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय होने तक पुनर्मूल्यांकन हेतु किये जाने वाले आवेदन की तिथि समाप्त हो जाती है। अतः अभ्यर्थी को पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन के अंदर ही आवेदन करना होगा। उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय करने के उपरांत पृथक से पुनर्मूल्यांकन हेतु कोई समय नहीं दिया जायेगा और न ही किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार किया जायेगा, जिसका प्रावधान विनियम 119 एवं 148 में भी स्पष्ट अंकित है।

5. पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन दो मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कराया जायेगा तथा दोनों मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा दिये गये अंकों के औसत पूर्व में प्राप्त अंकों से 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंक वृद्धि होने पर ही, अंकों में वृद्धि मान्य की जायेगी। पुनर्मूल्यांकन में अंकों की कमी होने पर अंक घटाये नहीं जायेंगे अर्थात् पूर्व के अंक यथावत् रहेंगे।

6. पुनर्गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पुनर्गणना में अभ्यर्थियों के अंकों में कमी एवं वृद्धि दोनों मान्य की जावेगी, अर्थात एक अंक की भी कमी/वृद्धि मान्य की जायेगी।

7. अनुत्तीर्ण वाले अभ्यर्थियों के पुनर्मूल्यांकन उपरांत किसी विषय में 10 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों की वृद्धि होती है, और परीक्षाफल में कोई परिर्वतन नही होता है, तो अंक वृद्धि मान्य नहीं की जावेगी अर्थात् ऐसे अभ्यर्थियों को नवीन अंकसूची प्रदाय नही की जावेगीं।

8. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन / उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्रदाय हेतु जमा की गई शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी।

9. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत अंकों में कमी/वृद्धि मान्य किये जाने पर संशोधित अंकसूची जारी की जायेगी। मण्डल द्वारा संशोधित अंक सूची नियमित अभ्यर्थी की स्थिति में संबंधित शाला को तथा स्वाध्यायी अभ्यर्थी की स्थिति में अग्रेषण संस्था को प्रेषित की जायेगी। अभ्यर्थी संबंधित संस्था में पुरानी अंकसूची जमा कर संस्था के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित संशोधित अंकसूची प्राप्त कर सकेगा।

:- अपने सभी दोस्तों को ये मैसेज शेयर करे और पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन में अपना फॉर्म जरुर भरें।

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