छत्तीसगढ़ शासकीय आईटीआई प्रवेश सत्र 2025-26, प्रथम चरण पंजीयन का 1st मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। विद्यार्थी नियत तिथि में अपना एडमिशन ले लेवें, अन्यथा प्रवेश प्रकिया से वंचित हो जायेंगे।
आवेदक सर्वप्रथम संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण की वेबसाईट cgiti.admissions.nic.in पर “प्रशिक्षण विवरणिका” में सत्र 2025-26 एवं 2025-27 में राज्य के शासकीय आई.टी.आई. में प्रवेश के लिये संस्थावार/व्यवसायवार उपलब्ध सीटों के साथ-साथ उसमें प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी जानकारी को डाऊनलोड कर अच्छी तरह से पढ़ लेवें।

Revised Schedule | Download New |
ITI Admission Vivaranika 2025 (Update on 16.06.2025) | Download New |
पंजीयन (Registration) 1st Phase | 16th June 2025 10:00 AM – 25th June 2025 11:59 PM |
NIC द्वारा मेरिट सूची जारी करना | 26th June 2025 |
NIC द्वारा चयन सूची जारी करना (प्रथम चरण) | 30th June to 2nd July 2025 |
Check Your 1st Merit List Allotment | Click here (Login your user id) |
संस्थाओं द्वारा प्रवेश (admission) | 3rd July to 5th July 2025 |
ITI 10th Passed Merit List Round 1 Session 2025-2026 | Download New |
ITI 12th Passed Merit List Round 1 Session 2025-2026 | Download New |
Official Website | Click here |
CG ITI Admission Updates 2025-26 | Click here |
NIC द्वारा चयन सूची जारी करना (द्वितीय चरण) | 6th July to 8th July 2025 |
संस्थाओं द्वारा प्रवेश (admission) | 09th July to 11th July 2025 |
Updatation of Seat Matrix on Portal | 12th July 2025 |
पंजीयन (Registration) 2nd Phase | 13th July 10:00 AM -to 18th July 2025 11:59 PM |
NIC द्वारा मेरिट सूची जारी करना | 20th July o 21st July 2025 |
NIC द्वारा चयन सूची जारी करना (तृतीय चरण) | 30th June to 2nd July 2025 |
संस्थाओं द्वारा प्रवेश (admission) | 22nd July, 3rd July an 25th July 2025 |
NIC द्वारा मेरिट सूची जारी करना (चतुर्थ चरण) | 20th July o 21st July 2025 |
NIC द्वारा चयन सूची जारी करना | 30th June to 2nd July 2025 |

छ.ग आईटीआई एडमिशन महत्वपूर्ण निर्देशः-
1. आवेदक अपनी आवश्यकता, उपयोगिता के आधार पर ही प्राथमिकता क्रम में व्यवसायों के चयन के लिये
विकल्प चिन्हित करें। आवेदक द्वारा दी गई प्राथमिकता विकल्प के अनुसार ही उनके चयन की पात्रता
होगी।
2 आवेदक के पास सभी संस्थाओं व्यवसायों के विकल्प होंगे। (SCVT और NCVT को मिलाकर)
3 आवेदकों को प्रथम विकल्प के आधार पर व्यवसाय आबंटित किए जाने की स्थिति में पश्चातवर्ती प्रवेश
प्रक्रिया के लिए उनके अन्य किसी विकल्पों पर विचार नहीं किया जावेगा।
4 आवेदकों द्वारा भरे गये विकल्प के आधार पर आबंटित व्यवसाय/संस्था में प्रवेश नहीं लिये जाने की स्थिति
में उनके इस आवंटित विकल्प पर दोबारा विचार नहीं किया जावेगा। उसके द्वारा भरे गये अन्य उच्चतर
विकल्पों के लिए रिक्त स्थानों के आधार पर सीट आबंटित की जावेगी।
5 प्रथम विकल्प प्राप्त न होने के स्थिति में आवेदक को अधिकतम दो अवसर प्रदान किये जायेंगे।
6 दो चयन सूचियों में व्यवसाय आबंटित होने के पश्चात भी प्रवेश नहीं लिये जाने की स्थिति में आवेदक
पश्चातवर्ती प्रवेश प्रक्रिया के लिये पात्र नहीं होंगे। उनके द्वारा पुनः अवसर मिलने पर नवीन रजिस्ट्रेशन किये जाने पर ही चयन हेतु पात्र होंगे।
व्यवसायों के चयन हेतु जानकारी:-
छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) नई दिल्ली/राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (SCVT) के अंतर्गत संचालित दो वर्षीय एक वर्षीय छः माह के तकनीकी (इंजीनियरिंग) एवं गैर-तकनीकी (नॉन-इंजीनियरिंग) व्यवसायों की सूची, व्यवसायों के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा प्रशिक्षण अवधि के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:-
राज्य में वर्तमान में शासकीय आई.टी.आई. में NCVT/SCVT के अंतर्गत संचालित व्यवसायों इंजीनियरिंग व्यवसाय
एकवर्षीय पाठ्यक्रम(इंजीनियरिंग व्यवसाय) :-
- Wood Work Technician
(Carpenter) - Foundry man
- Interior Design and Decoration
- Mechanic (Diesel)
- Mechanic (Tractor)
- Mechanic Auto Electrical and
Electronics - Mason (Building Constructor)
- Plumber
- Sheet Metal Worker
- Welder (fabrication & fitting)
- Welder
- Welder (GMAW & GTAW)
- Welder (Pipe)
- Welder (Welding & Inspection)
- Solar Technician (Electrical)
- Mechanic Auto Body Painting
- Additive Manufacturing
Technician (3d Printing) - Manufacturing Process Control
And Automation
Six Month:- (Assistant Technician Dry Wall
And False-Ceiling
द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (इंजीनियरिंग व्यवसाय) :-
- Architectural Draughtsman
- Draughtsman (Civil)
- Draughtsman (Mechanical)
- Electrician
- Electronic Mechanic
- Fitter
- Information Technology
- Information Communication
Technology System
Maintenance - Instrument Mechanic
- Machinist (Grinder)
- Machinist
- Refrigeration and Air
Conditioner Technician - Mechanic (Motor Vehicle)
- Mechanic Computer
Hardware - Mechanic Mechatronics
- Painter General
- Surveyor
- Turner
- Wireman
- Mechanic Electric Vehicle
- Mechanic Consumer
Electronic Appliances
एकवर्षीय पाठ्यक्रम (नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय) :-
- Computer Hardware &
Network Maintenance - Computer Operator and
Programming Assistant - Dress Making
- Fashion Design andTechnology
- Hospital House Keeping
- IoT Technician (Smart Agricalture)
- IoT Technician (Smart Helthcare)
- Physiotherapy Technicion
- Secretarial Practice (English)
- Sewing Technology
- Stenographer Secretarial
Assistant (English) - Stenographer Secretarial
Assistant (Hindi) - Multimedia Animation and Special
Effects - Cosmetology
- Surface Ornamentation
Techniques (Embroidary) - Fruits And Vegetables Processing
- Bamboo Works
- 5G Network Technician
Six Month:-1. Driver cum mechanic, 2.Smartphone Technician cum App tester, 3. Drone Technician,
(आवेदकों का अपने आसपास की आवश्यकताओं एवं राज्य में संचालित उद्योगों तथा बाजार में अपने लिये रोजगार एवं स्वरोजगार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये व्यवसाय का चयन करना चाहिये।)
प्रवेश के लिये निर्धारित आयु सीमाः-
व्यवसाय ड्रायवर कम मैकेनिक में प्रवेश के लिये आवेदक का न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2025 को 18 वर्ष, शेष व्यवसायों के लिये 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं है।
प्रवेश के समय साथ लगाये जाने वाले प्रमाण पत्रों की जानकारी :-
i. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (पुराना 11 वीं बोर्ड) हाई स्कूल (10+2 के अंतर्गत) उत्तीर्ण परीक्षा की अंक सूची।
ii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। (प्रारूप-1 तथा प्रारूप-2)।
iii. निःशक्तजन (मूक-बधिर सहित) आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया हुआ। (प्रारूप-7)
iv. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके पुत्र/पुत्रियों/पौत्र/पौत्री/नाती/नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र जिलाध्यक्ष द्वारा प्रदाय किया हुआ हो। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उनका नाम छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित जिले के कलेक्टरेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत है। (प्रारूप-4)
V. भूतपूर्व सैनिक अथवा उस पर आश्रित पुत्र/पुत्री/ विधवा के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। (प्रारूप -3)
vi. संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो। (प्रारूप-8)
vii. पंजीकृत अनाथ आश्रम का प्रमाण (जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो)।
viii. न्यूनतम आयु संबंधी प्रमाण के लिये जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं की अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
ix. आधार प्रमाण पत्र की छायाप्रतिएवं गरीबी रेखा के अंतर्गत हो तो राशन कार्ड की छायाप्रति।
X. यदि अभ्यर्थी प्रवेश उपरान्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो तो अभिभावक/पालक का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
xi. प्रवेश के समय छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
टीप :–
1. दिये गये प्रमाण पत्रों में से आवेदक को उन्ही प्रमाण पत्रों प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जो प्रवेश के लिये निर्धारित अर्हता के अनुसार आवश्यक है एवं आवेदक द्वारा आवेदन रजिस्ट्रेशन में दर्शाया गया है।
- आवेदक के किसी एक संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात किसी अन्य दूसरी संस्था में चयन होने पर तभी प्रवेश प्राप्त कर सकेगा, जब वह पहली संस्था में अपना प्रवेश निरस्त करा लें।
- चतुर्थ मेरिट सूची के पश्चात् जिन व्यवसायों में आवेदनों की संख्या 1:30 से कम होगी, उसके लिए नए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे।
- प्रवेश के समय किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
प्रवेश में आरक्षण :-
विशेष (आदिवासी) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आदिवासी युवाओं के लिये संचालित व्यवसायों को छोड़कर शेष सभी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, राज्य में लागू आरक्षण प्रावधान अनुसार किया जायेगा।
प्रवेश के समय देय शुल्क :-
(i) प्रशिक्षण शुल्क छः माह एवं एक वर्षीय व्यवसायों के लिये रू. 1000/-दो वर्षीय व्यवसायों के लिये रू. 2000/-प्रशिक्षणार्थी सुविधानुसार प्रवेश के समय रू.1000/- तथा दूसरे वर्ष के लिये आगामी वर्ष के अगस्त माह में रू. 1000/- जमा कर सकते हैं)
(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को शिक्षण शुल्क में छूट दी गई है। सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. कार्ड धारक आवेदक को भी शिक्षण शुल्क में छूट दी गई है।
(iii) सभी वर्गों की महिला आवेदकों को प्रशिक्षण शुल्क से छूट दी गई है।
टीप :- संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात उसी संस्था में अन्य वांछित व्यवसाय में चयन होने पर प्रवेश हेतु पुनः प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। अन्य किसी दूसरी संस्था में प्रवेश लेने पर प्रशिक्षण शुल्क हस्तांतरणीय नहीं होगी। प्रशिक्षण बीच में छोड़ने अथवा निष्कासन की स्थिति में प्रशिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
काशनमनी :- (1) संस्था में प्रवेश के समय रू. 100/- (सभी आवेदकों को देय)
यह राशि परीक्षा पूर्ण होने के बाद लौटाई जा सकेगी। परन्तु यदि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी जानबूझकर साज-सामान को गुम करता है या टूट-फूट करता है तथा उसके लिये जिम्मेदार पाया जाता है अथवा प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ देता है या निष्कासित किया जाता है, तो यह राशि राजसात कर ली जायेगी। एक ही सत्र में दूसरे व्यवसाय में प्रवेश लेने पर पुनः काशनमनी जमा करनी होगी तथा पहले जमा की गई काशनमनी राजसात हो जायेगी। गुम हुये या टूट-फूट हुये सामग्री के मूल्य की पूर्ति यदि इस राशि से नहीं होती है, तो शेष राशि अलग से वसूल की जायेगी प्रशिक्षण सत्र समाप्ति के तीन वर्ष बाद तक यदि वह काशनमनी की राशि वापस नहीं ली जा सकी, तो नियमानुसार यह राजसात हो जायेगी एवं राज्य कोषालय में जमा करा दी जावेगी।
मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु चयन की प्रक्रिया :
i. प्रवेश हेतु प्रवीण्यता सूची वर्गवार, व्यवसाय के लिये निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची में दर्शाये प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी एवं प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
ii. प्रवेश निर्धारित आरक्षण के अनुसार प्रावीण्यता के आधार पर किया जावेगा।
iii. समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों में जिस आवेदक की उम्र ज्यादा होगी उसे प्रावीण्यता सूची में वरीयता दी जायेगी। यदि उम्र भी समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
प्रवेशित प्रशिणार्थियों के लिये अनुशासन एवं शर्ते:-
संस्था के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अनुशासन भंग किये जाने पर उनके विरूद्ध प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी जो कि-
1 निलंबन
2 निष्कासन
3 परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना, इत्यादि हो सकती है।
(i) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्था में निर्धारित गणवेश (यूनिफॉर्म) स्मोक ग्रे रंग का पेंट एवं शर्ट (आधी बाँह का), प्रतिदिन पहन कर प्रशिक्षण में उपस्थित होना अनिवार्य है।
(ii) एक माह की अवधि तक प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थायी होता है, एवं जिस प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण के प्रत्ति रूझान नहीं पाया जावेगा, उन्हें बिना पूर्व सूचना के संस्था से मुक्त किया जा सकेगा।
(iii) संस्थाओं में प्रतिदिन पाँच घण्टे प्रयोगिक एवं ढाई घण्टे सैद्धांतिक कक्षायें लगती है (शैक्षणिक स्कूल/कालेजों की तरह ग्रीष्मकालिन अवकाश अथवा कोई लंबी अवधि के अवकाश नहीं होते हैं)।
(iv) प्रवेश लेने के बाद किसी भी प्रशिक्षणार्थी को किसी अन्य संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अथवा परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगीं।
(v) प्रत्येक विषय में अलग-अलग न्यूनतम उपस्थिति 80% होना अनिवार्य है, इससे कम उपस्थिति होने पर अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक, छः माही/वार्षिक एवं द्विवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
(vi) सात दिवसों तक बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा प्रशिक्षणार्थी को चेतावनी एवं पालक/पिता को सूचना दी जायेगी।
(vii) लगातार 10 दिवसों तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर संस्था प्रमुख द्वारा निलंबन की कार्यवाही की जावेगी।
(viii) संस्था से निष्कासन एवं परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकने के लिये संस्था प्रमुख अधिकृत होंगे। प्रत्येक प्रकरण में वे बोलता हुआ आदेश (स्पीकिंग आर्डर) जारी करेंगे।
(ix) प्रशिक्षण अवधि में संस्था प्रमुख द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों तथा निर्धारित नियमों का पालन प्रशिक्षणार्थियों को आवश्यक रूप से करना होगा।
(x) प्रशिक्षण प्राप्त करते समय यदि प्रशिक्षणार्थी को कोई चोट या हानि पहुँचती है, तो यह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है।
प्रशिक्षणार्थियों के निष्कासन की अन्य स्थितियों :-
(i) प्रवेश के समय अथवा इसके पश्चात भी चाही गयी आवश्यक जानकारी प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत न करने पर।
(ii) प्रस्तुत जानकारी/प्रमाण पत्र इत्यादि संस्था द्वारा गलत भ्रामक पाये जाने पर। (आवश्यकतानुसार प्रकरणों को उचित आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जावेगा)
(iii) संस्था के कर्मशाला/छात्रावास/पठन-पाठन में लापरवाही, अनुशासनहीनता या दूराचरण करने पर।
(iv) प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति अथवा प्रशिक्षण में प्रगति असंतोषजनक होने अथवा अन्य किसी भी कारण से व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु अयोग्य पाये जाने पर।
(v) आवेदक का प्रवेश के पूर्व अथवा प्रशिक्षण अवधि में पुलिस अथवा न्यायालय से किसी भी प्रकरण से संबंधित होना पाये जाने पर।
(vi) प्रवेश गलत होने की शिकायत, जांच में सही पाये जाने पर प्रवेश निरस्त किया जावेगा।
अपील की स्थितियाँ:-
प्रवेश इत्यादि संबंधी शिकायत, निष्कासन आदि की अपील, संयुक्त संचालक (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें) क्षेत्रीय कार्यालय को सामान्यतः एक माह के अन्दर प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थी/अपीलकर्ता हेतु संयुक्त संचालक का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
अपने सभी व्हाट्सऐप ग्रुप्स एवं दोस्तों को यह लिंक शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप्प चैनल को जॉइन करें