CG WRD Sub Engineer Civil Engineering/Electrical/Mechanical Vacancy 2025: छ.ग जल संसाधन विभाग उप अभियंता (सिविल/विद्युत/यांत्रिकी) भर्ती 2025

By: Suraj Patle

On: May 31, 2025

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जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर के अंतर्गत उप अभियंता (सिविल) एवं
उप अभियता (विद्युत /यांत्रिकी) पदों की भर्ती परीक्षा (WRSE 25) के ऑनलाइन आवेदन के सम्बंध में विज्ञप्ति

छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, शिवनाथ भवन,
नवा रायपुर, (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 3323162/ छ.ग./2023/11741 / दिनांक 26.12.2024 एवं नोडल अधिकारी / कार्यालय अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर का पत्र क्र. 3323162/छ.ग./2023/4463/ दिनांक 20.05.2025 द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उप अभियंता (सिविल) एवं उप अभियंता (विद्युत / यांत्रिकी) के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे-

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/ स्था. / 2020 दिनांक 29.10.2024 द्वारा द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के राज्य स्तरीय पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के माध्यम से लिखित चयन परीक्षा आयोजित कर उपअभियंता (सिविल) के 100, उपअभियंता (वि./ यां.) के 15 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगरका परिपत्र क्रमांक 1565 / F-2015-04-02007/ब-4 / चार, दिनांक 14.05.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 13-1/2024/आ.प्र. / 1-3, दिनांक 31.05.2024 द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध मेंनिर्देश जारी करते हुए दिव्यांजगनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति हेतु विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को दिनांक 31.03.2025 तक के लिए समाप्त किया गया है। जिन्हें छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के अधीन एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भरे जाने है। सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक) उपअभियंता (सिविल) एवं उपअभियंता (वि. / यां.) के राज्य स्तरीय निम्नलिखित पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के पात्र स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के वेबसाईट पर आमंत्रित किये जाते हैं, परीक्षा संबंधी जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापमकी वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, वि स्तृत विज्ञापन में कुल रिक्तियों की संख्या /आरक्षित पदों की संख्या में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी जानकारी :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि22 मई 2025
आवेदन की अंतिम तिथि20 जून 2025 तक
त्रुटि सुधार की तिथि20 जून 2025 से 23 जून 2025 तक
परीक्षा की तिथि27 जुलाई 2025 (रविवार)
ऑनलाइन आवेदन लिंक Click here
विभागीय विज्ञप्तिDownload New
विभागीय विज्ञापन Download New
व्यापम परीक्षा निर्देश Download New
विभागीय लिंकClick here
व्हाट्सएप चैनल लिंकClick here

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जावेगा।
छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं,
उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जावेगा । परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जावेगा,
जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है ।

उपअभियंता (सिविल) पद की शैक्षणिक योग्यता:-

(1) राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा / डिग्री।

उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) पद की शैक्षणिक योग्यता :-

(1) राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत / यांत्रिकी इंजीनियरिंग डिप्लोमा / डिग्री।

पाठ्यक्रम (Syllabus): उपअभियंता (सिविल)Download New
पाठ्यक्रम (Syllabus): उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)Download New

परीक्षा शुल्क के सम्बंध में :-

अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा। छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 5-20/2015/जन.नि./42 नया रायपुर, दिनांक 14.12.2015 के अनुपालन में व्यापम द्वारा जारी आदेश क्र./2830/स्था/व्यापम/2015/रायपुर, दिनांक 17.12.2015 अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है।

सामान्य वर्ग350 रू
अन्य पिछड़ा वर्ग250 रू
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / दिव्यांग200 रू

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, GAD-1 दिनांक 27.07.2025 के परिपालन में परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी परीक्षार्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस किया जायेगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।

रिक्त पदों का विवरण:

भर्ती का तरीका –
(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी,
अर्थात् :-
(क) प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा
(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण /प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को
मूल हैसियत में धारण करते हो जैसा कि निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की
संख्या अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान
भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के
प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके
द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय
में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह शासन के
सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीको को छोड़, जिनको
उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस
निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए,
मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए आवश्यक
होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से
भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।


(6) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के
प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा
संशोधति) लागू होंगे।

सेवा में नियुक्ति – इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 2 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्ते – सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को
निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् :-

आयु सीमा :-

(क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु 30 वर्ष पूरी न
की हो।
(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो
(गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच ) वर्ष तक
शिथिलनीय होगी।
(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम,
1997 के उपबंधो के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु-सीमा
अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी है अथवा रह
चुके है, नीचे निविर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर
आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-
(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु
का नहीं होना चाहिये,
(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के
लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह
रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित
कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी
अनुज्ञेय होगी,
(तीन) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से
उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात)
वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएंगे, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

शैक्षणिक अर्हतायें – (क) अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, जैसे कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के अनुसूची-तीन में दर्शित है।

शुल्क –

(ख)अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किये गये हो को स्वस्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विशित शुल्क का भुगतान करना होगा।

निरर्हता –
(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन्ही भी साधनों
से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा / चयन
हेतु उपस्थित होने के लिए निरहित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला
अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो,vकिसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा / होगी :
परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।


(03)कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वस्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये :

(04) परंतु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तकाल समाप्त की जा सकेगी। कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसी कि आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो
जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।


(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो,
किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा : परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी
नियुक्ति का मामला तब तक लम्बित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप मे अवधारित न कर दिया जाये ।


(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर
लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।


अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा –
(1) परीक्षा / चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का
विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश
प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा /साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं
दी जायेगी।
(2)चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात् भी, यदि
नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है
अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है, तो वह निरर्हित हो
जायेगा एवं उसका चयन /नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।


प्रतियोगी परीक्षा /चयन / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती –
(1) प्रतियोगी परीक्षा / चयन / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती :-
(एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें अनुसूची-तीन के
कॉलम (6) में उल्लिखित अनुसार तीन सदस्य सम्मिलित होंगें ।
(दो) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालो पर आयोजित की जायेगी,
जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से समय-समय पर अवधारित
करें।

(तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन
समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।
सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के
उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा
समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य है,की नियुक्ति के लिए उसी क्रम
में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित
तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यो न हो।
(4) अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर-क्रीमीलेयर) से
संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति
प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया गया हो, उप-नियम (3) के अनुसार
यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों
(गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के
उपबंधों के अनुसार 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण
समस्तर एवं प्रभागवार होगा।
(6) ऐसे मामलों, में जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का
अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है, और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में
यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों
(गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं
है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े
(7)
वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
उपरोक्त के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पदों को आरक्षित रखा जायेगा।

समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची –
(1)
(2)
(3)
समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित
हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक
सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक
ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा
महिला, निःशक्त व्यक्ति /भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की एक
सूची, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हो, मैरिट क्रम में तैयार करेगी तथा
नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगी तथा उक्त सूची की वैधता नियुक्ति प्राधिकारी को
नियुक्ति हेतु सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।
उपरोक्त उल्लेखित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए चयन समिति, एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी
जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।
सूची की वैधता, चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ वर्ष होगी।
उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयारी की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधो
के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम में
विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों। (5)
(6)
सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई
अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के
पश्चात्, जैसी की वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
कोई अभ्यर्थी जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण
न करने या त्याग पत्र देने या किन्हीं अन्य कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता
अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

चयन की प्रक्रिया :-

  1. उपरोक्त पदों पर चयन प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा किया जावेगा, जो छत्तीसगढ़
    व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयोजित की जावेगी।
  2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकार वरीयता
    प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की
    जायेगी।
  3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता /अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल
    नगर को होगा।
  4. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां
    प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  5. चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा
    बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में
    लिया जाएगा।
  6. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी
    समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
  7. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के
    आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थापना दी जावेगी।
  8. जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति
    प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियुक्ति होने पर अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  9. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की तिथि को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसकप्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना है ।
  10. शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
  11. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई भी सूचना नहीं
    दी जावेगी तथा निर्धारित आवेदन प्रारूप अनुसार ही आवेदन मान्य किये जायेंगे।
  12. किसी भी वर्ग के पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में स्थिति के अनुसार कमी या वृद्धि हो सकती है।
  13. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की
    स्वप्रमाणित / राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा ।
  14. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने
    का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
  15. प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे जो व्यापमं के वेबसाईट से ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है।
  16. अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की तिथि को निर्धारित
    शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर समस्त प्रमाण पत्र (अंकसूची) प्राप्त कर लिया गया हो।
  17. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते है, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही
    आवेदन पत्र भेजे। दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अन पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
    18.दिव्यांगजनों के हेतु आरक्षण के लिए दिव्यांगता (एचएच = ऊंचा सुनने वाला, ओए एक
    भुजा, ओएल = एक पैर) है, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो, आवेदक को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा
    रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्र. एफ 13-4/2023/आ.प्र./ 1-3, दिनांक 29.05.2023 अनुसार नियुक्ति के पूर्व संबंधित मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र / यूडीआईडी कार्ड का परीक्षण /सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
    19.महिलाओं के आरक्षण की गणना छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
    महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र. 11-3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार दशमलव के अंक को मान्य नहीं करते हुये केवल पूर्णाकों को लिया गया है।

नोट – परीक्षा संचालन सम्बंधी व्यापम का नियम तथा परीक्षा पाठ्यक्रम, व्यापम की वेबसाईट
https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

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